राजस्थान डिग्गी योजना | Rajasthan Diggi Yojana Online form

सरकार द्वारा किसानो के लिए बहुत सी योजनाए चलाई जाती है जिससे किसानो की आर्थिक दशा को सुधारा जा सके और किसानो की आय को बढ़ाया जा सके राजस्थान में पानी कमी को देखते हुए सरकार ने खेत डिग्गी योजना का प्रारम्भ किया जो राजस्थान में सबसे प्रचलित है इससे किसान पानी का भंडारण कर समय पर फसलों की बुवाई कर सकते है , समय पर बुवाई से फसलों की पैदावार बढ़ती है और सिचाई जल उपलब्ध होने से फसलों को समय पर सिंचाई भी की जा सकती है | कुछ किसान अपने खेत में डिग्गी का निर्माण करवाना चाहते है लेकिन उन्हे पता नहीं होता है की फॉर्म कैसे भरे कोनसे दस्तावेज की जरूरत होगी , तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस पोस्ट में मिल जाएगा इसमें आपको डिग्गी योजना की पूरी जानकारी नीचे दी गई है | 


राजस्थान डिग्गी योजना  | Rajasthan Diggi Yojana Online form
राजस्थान डिग्गी योजना 

Table of Contents

डिग्गी योजना के लिए पात्रता

1. किसान राजस्थान का निवासी हो
2. किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि हो जो खुद के नाम हो |

राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना से कितनी राशि मिलेगी?

सरकार द्वारा किसान को जो अनुदान दिया जाता है वह डिग्गी के आकार पर निर्भर करता है अगर किसान द्वारा बनाई गई डिग्गी कम से कम चार लाख लीटर जल भराव क्षमता या इससे अधिक की प्लास्टिक डिग्गी या पक्की डिग्गी बनाई गई है तो सीमांत किसानो को डिग्गी पर लगी लागत का 85 प्रतिशत देय किया जाता है, अधिकतम 340000/- रूपये दिए जाते है तथा इसके अलावा सभी किसानो को लागत का 75 प्रतिशत देय किया जाता है जिसमे 30,0000/- रूपये आते है |

Note- एक बार अपने पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक से डिग्गी योजना के सबंध में सम्पर्क जरुर करे

राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन के लिए दस्तावेज 📄

▶ आधार कार्ड या जनआधार कार्ड, 
▶ जमाबंदी नकल-जमाबंदी की नकल छह माह से पुरानी नहीं होनी चाहिये|

आवेदन करना 

▶ किसान स्वंय RajKisaan साईट पर जाकर आवेदन कर सकता है या किसी ई-मित्र केंद्र पर भी जाकर आवेदन कर सकता है| 👉किसान स्वंय आवेदन कैसे कर सकता है |

महत्वपूर्ण बाते

▶ डिग्गी का निर्माण तभी चालु करवाए जब कृषि विभाग की स्वीकृति मिल जाए
▶ डिग्गी निर्माण में लगे सभी सामान का पक्का GST बिल जरुर कटवाए क्योकि डिग्गी निर्माण के बाद डिग्गी में लगी लागत को पेश करने के लिए यह अनिवार्य है |
▶ डिग्गी निर्माण से पूर्व में भूमि का वह निर्माण के बाद डिग्गी का विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा
▶ डिग्गी निर्माण पूर्ण होने के बाद डिग्गी पर फव्वारा या ड्रिप सेट की स्थापना अनिवार्य है अगर आप इसके सबंध में अधिक जानकारी जानना चाहते है तो अपने पंचायत के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से सम्पर्क कर सकते है |
▶ डिग्गी निर्माण के बाद सभी दस्तावेज वह अन्य सभी डिग्गी के निर्धारित मापदंड पुरे होने पर निर्दारित देय राशि सीधे किसान के बैंक में जमा कर दी जायेगी |


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